I&B Ministry ने अश्लीलता फैलाने वाले OTT Platforms के खिलाफ की कार्रवाई, इन वेबसाइट को किया ब्लॉक
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। मंत्रालय ने कई चेतावनियों को देने के बाद कुल 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में 14 मार्च को एक्शन लिया है। इसके तहत देशभर में 19 वेबसाइटें, 10 एप्स, 57 सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक किया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बार-बार ‘रचनात्मक अभिव्यक्ति’ की आड़ में अश्लीलता, अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करने के लिए प्लेटफार्मों की जिम्मेदारी पर जोर दिया है। 12 मार्च, 2024 को भी अनुराग ठाकुर ने घोषणा की थी कि अश्लील और अश्लील सामग्री प्रकाशित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को हटा दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भारत सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्मस के खिलाफ 20 जून, 2023 को एक्शन लिया था। इसके तहत नेटफ्लिक्स, डिज़नी आदि को अश्लीलता और हिंसा के लिए सामग्री की स्वतंत्र तौर पर समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। वहीं केंद्र सरकार के हाल के निर्णय को भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों और मीडिया और मनोरंजन, महिला अधिकारों और बाल अधिकारों में विशेषज्ञता वाले डोमेन विशेषज्ञों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत लिया गया था। बता दें कि केंद्र सरकार ने ड्रीम्स फिल्म्स, वूवी, येस्मा, अनकट अड्डा, ट्राई फ्लिक्स, एक्स प्राइम, नियॉन एक्स वीआईपी, बेशरमस, हंटर्स, रैबिट, एक्स्ट्रामूड, न्यूफ़्लिक्स, मूडएक्स, मोजफ्लिक्स, हॉट शॉट्स वीआईपी, फुगी, चिकूफ़्लिक्स, प्राइम प्ले जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि इन प्लेटफार्मों पर होस्ट की गई सामग्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अश्लील, अश्लील और महिलाओं को अपमानजनक तरीके से चित्रित करने वाला पाया गया है। इसमें विभिन्न अनुचित संदर्भों में नग्नता और यौन कृत्यों को दर्शाया गया है, जैसे कि शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, अनाचारपूर्ण पारिवारिक रिश्ते, आदि। सामग्री में यौन संकेत शामिल थे और, कुछ उदाहरणों में, किसी भी विषयगत या सामाजिक से रहित अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट दृश्यों के लंबे खंड शामिल थे। केंद्र सरकार ने सामग्री को आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67ए, आईपीसी की धारा 292 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन माना है।